Swiggy Instamart FSSAI Notice: आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम का चलन काफी बढ़ गया है. लाखों लोग इन प्लेटफॉर्मस का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है. क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण यानी (FSSAI) ने स्विगी को नोटिस जारी किया है.
जानकारी है कि स्विगी इंस्टामार्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के कथित उल्लंघन के मामले में 9 नोटिस जारी कर दिए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्राहकों की शिकायत के बाद डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया और नोटिस जारी किया है. ग्राहकों की एक्सपायर्ड, सड़े-गले, खराब और खाने न योग्य प्रोडक्ट की डिलीवरी के आरोप लगाए जा रहे थे. जिसे देखते हुए ये एक्शन लिया गया है.
कंपनी से मांगी गई रिपोर्ट
अब FSSAI ने कंपनी से ग्राहकों द्वारा आरोपों के स्पष्टीकरण की मांग डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ की है. इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके भेजनी होगी. अगर कंपनी इस निर्धारित समय के अंदर जवाब नहीं देती तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
ग्राहकों ने की ये शिकायतें, कंपनी को मिला नोटिस
ग्राहकों की शिकायत है कि प्लेटफॉर्म पर एक्सपायर, सड़े-गले खराब और इंसानों के सेवन के लिए अनसेफ प्रोडक्ट की डिलीवरी की जा रही है. इसपर FSSAI के अनुसार ऩॉइस एग्स ऐसे ब्रांड्स नाम से बेचे जा रहे थे जो कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत प्रोडक्ट कैटेगरी का हिस्सा नहीं था. प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि वैध लाइसेंस मिलने तक इस प्रोडक्ट की बिक्री न की जाए और जरूरत होने पर लाइसेंस में संशोधन कराया जाए. ग्राहकों की शिकायत में ये भी कहा गया कि 100 प्रतिशत हेल्दी, वे प्रोटीन 1 किलो और न्वाइस होम स्टाइल मद्रास मिक्श्चर विद पीनट्स जैसे प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है. जिसमें एक्सपायरी डेट गुजरने के बाद भी ग्राहकों तक पहुंचाए गए.
FSSAI ने कंपनी से की मांग
अब इन सभी शिकायतों के बाद कंपनी को ये निर्देश दिया गया है कि इन सभी आरोपों पर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में डिटेल्ड जवाब दें. इस जानकारी में क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग और अतिरिक्त कंट्रोल्ड से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. ये भी जानकारी देनी होगी कि इन सबको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इसपर रिपोर्ट सौंपी जाएगी. लेकिन अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत एक्शन लिया जा सकता है.
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(Disclaimer: यहां दी गई सलाह और ये कॉन्टेंट केवल सामान्य जानकारी के लिए पेश किया गया है. यानी ये जानकारी किसी भी तरह से डॉक्टर्स राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए आप किसी एक्सपर्ट्स या फिर जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उस क्षेत्र के डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही उस एडवाइस पर अमल करें. Fit Rahe India इस जानकारी के लिए किसी भी जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

